नूंह हिंसा के आरोप में गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी को मिली जमानत

Haryana: नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में गिरफ्तार गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को बुधवार को एक अदालत ने जमानत दे दी। बजरंगी को 17 अगस्त को नूंह कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फरीदाबाद जिले की नीमका जेल भेज दिया गया।
नूंह पुलिस ने बताया कि बुधवार को बजरंगी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संदीप कुमार की अदालत ने उसे जमानत दे दी। सहायक पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू की शिकायत पर नूंह के सदर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बजरंगी उर्फ राज कुमार को 15 अगस्त को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था।
एफआईआर के मुताबिक, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पहचाने गए बजरंगी ने अपने कुछ अज्ञात समर्थकों के साथ कथित तौर पर एएसपी कुंडू के नेतृत्व वाली पुलिस टीम के साथ दुर्व्यवहार किया था और धमकी दी थी, जब वे तलवार और ‘त्रिशूल’ लेकर जा रहे थे।
कुंडू ने कहा कि जब भीड़ को रुकने के लिए चुनौती दी गई। तो उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, उनके साथ हाथापाई की और पुलिस वाहनों से उनके हथियार भी छीन लिए। पुलिस ने कहा कि गोरक्ष बजरंग फोर्स के अध्यक्ष बजरंगी को शुरू में ताउरू की अपराध जांच एजेंसी टीम ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था।
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